UP Election 2027: चुनाव से पहले अफसरों के तबादले का बड़ा आदेश! 3 साल से जमे अधिकारी हटेंगे, 30 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट
चुनाव आयोग ने यूपी में चुनावी ड्यूटी से जुड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए। गृह जिले में तैनाती पर रोक, मुख्य सचिव और DGP से रिपोर्ट तलब।
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UP Election 2027: चुनाव आयोग ने यूपी में चुनावी अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया। जानिए किन अफसरों पर लागू होंगे नियम और क्या है 30 नवंबर की समयसीमा।
UP Election 2027: चुनाव से पहले अफसरों के तबादले का बड़ा आदेश! 3 साल से जमे अधिकारी हटेंगे, 30 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 28 अक्टूबर 2026
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग ने प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने चुनावी कार्यों से सीधे जुड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के लिए निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के तहत उन अधिकारियों को संबंधित जिले से हटाया जाना है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में निर्धारित अवधि के अनुसार एक ही जिले में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 31 मई 2027 तक पूरी कर लेंगे। गृह जिले में तैनाती को लेकर भी स्पष्ट प्रतिबंध लगाए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
खबर में खास
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चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अधिकारियों की तबादला नीति जारी की।
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एक जिले में तीन वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने वाले चुनावी अधिकारी इसके दायरे में आएंगे।
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गृह जिले में तैनाती पर प्रतिबंध रहेगा।
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पुलिस, प्रशासन, आबकारी और परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं।
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मुख्य सचिव और डीजीपी को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट देनी होगी।
