UP के 4 मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त SC आरक्षण पर रोक, मायावती बोलीं- सुप्रीम कोर्ट जाए योगी सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर अंतरिम रोक लगाई है। मायावती का कहना है कि ये कॉलेज SC कल्याण के Special Component Plan से बने थे। उन्होंने यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है।
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उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद BSP प्रमुख मायावती ने योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है। मायावती का तर्क है कि सहारनपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज और जालौन के ये मेडिकल कॉलेज SC समाज के कल्याण के लिए Special Component Plan के धन से बनाए गए थे। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इस आधार पर अदालत में मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था। फिलहाल हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों में SC 21%, ST 2% और OBC 27% के अनुसार counselling जारी रखने की अनुमति दी है।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 18 सितंबर 2026
खबर में खास
- यूपी के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा मामला
- अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
- मायावती ने यूपी सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल
- सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग
उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS दाखिले की आरक्षण व्यवस्था को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद BSP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी सरकार की पैरवी पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है।
किन 4 मेडिकल कॉलेजों का है मामला?
यह मामला उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है:
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सहारनपुर
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अंबेडकरनगर
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कन्नौज
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जालौन
