आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 16 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई; ED गिरफ्तारी पर सवाल कायम
जेल से रिहाई के तुरंत बाद ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट भेजी गई। कपिल सिब्बल ने राजनीतिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर राय नहीं दी।
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आजम खान की ED गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर की। 16 नवंबर को सुनवाई होगी। जानिए अदालत का आदेश और कपिल सिब्बल की दलीलें।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/लखनऊ | 5 नवंबर 2026
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 16 नवंबर को मामले की सुनवाई करे और आजम खान की अंतरिम राहत की मांग पर विचार करे। इससे उनकी रिहाई का सवाल फिलहाल अनसुलझा है।
खबर में खास
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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजी।
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16 नवंबर को डिवीजन बेंच में सुनवाई कराने का निर्देश।
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कपिल सिब्बल ने ED की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रताड़ना बताया।
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अदालत ने गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम राय नहीं दी।
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हाईकोर्ट में अंतरिम राहत की मांग पर भी विचार होगा।
