राहुल गांधी पर FIR की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की! सिखों पर अमेरिका में दिए बयान को लेकर वाराणसी से प्रयागराज तक चला विवाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागेश्वर मिश्रा की याचिका खारिज की; सितंबर 2024 के बयान पर शुरू हुआ मामला, 16 अक्टूबर को सुरक्षित रखा था फैसला।
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राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली। अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए बयान को लेकर FIR की मांग वाली याचिका खारिज हुई। जानिए वाराणसी से हाईकोर्ट तक का मामला।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | प्रयागराज | 5 नवंबर 2026
खबर में खास
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राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज।
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न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुनाया फैसला।
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मामला सितंबर 2024 में अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए बयान से जुड़ा।
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वाराणसी की अदालत पहले भी FIR की मांग ठुकरा चुकी थी।
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हाईकोर्ट के विस्तृत लिखित आदेश की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं।
