अखिलेश बोले—चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीधे CM की शपथ लेंगे! राजभर का तंज—‘नेता क्या जो चुनाव से भागे?’
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव के बयान पर सियासी तकरार। ओपी राजभर ने चुनाव लड़ने की चुनौती दी; जानिए बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बनने का संवैधानिक नियम।
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अखिलेश यादव के 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत पर ओम प्रकाश राजभर ने चुनौती दी। जानिए 2012 में अखिलेश कैसे मुख्यमंत्री बने थे और संविधान में क्या नियम है।
लखनऊ/वाराणसी | 4 नवंबर 2026 | प्रत्यक्षदर्शी समाचार
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच नई जुबानी जंग छिड़ गई है। अखिलेश ने वाराणसी में कहा कि वह विधानसभा चुनाव लड़े बिना सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहेंगे। इस पर बुधवार को राजभर ने सवाल उठाया कि आखिर चुनावी मैदान में उतरे बिना नेतृत्व की चुनौती कैसे स्वीकार की जाएगी?
खबर में खास
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अखिलेश ने 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का संकेत दिया।
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2012 में भी लोकसभा सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश।
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राजभर ने उन्हें किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
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संविधान के अनुच्छेद 164(4) में बिना विधायक बने मंत्री बनने का प्रावधान है।
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मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए छह महीने में राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है।
