JDU से निकाले गए अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका! दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत रद्द, 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश
मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाल ही में JDU ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था।
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Anant Singh Supreme Court News: मोकामा विधायक अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने 1 दिसंबर तक सरेंडर और बिहार पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। जानिए पूरा मामला।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/पटना | 30 अक्टूबर 2026
खबर में खास
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सुप्रीम कोर्ट ने आज, 30 अक्टूबर को अनंत सिंह की जमानत पर रोक लगाई।
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मोकामा विधायक को 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करना होगा।
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बिहार पुलिस को चार महीने में हत्या के मामले की जांच पूरी करने का निर्देश।
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24 अक्टूबर को JDU ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निकाला था।
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अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग भी JDU ने विधानसभा अध्यक्ष से की है।
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हत्या का मामला 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई दुलारचंद यादव की मौत से जुड़ा है।
