11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप, कांग्रेस सांसद को दो अदालतों से राहत! JNU से बर्खास्तगी पर रोक, अब गिरफ्तारी से भी संरक्षण
मणिपुर से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर गंभीर आरोपों के बाद JNU ने नौकरी से हटाया था; हाईकोर्ट ने आदेश रोका, दिल्ली की विशेष अदालत ने 5 नवंबर तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया
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JNU Sexual Harassment Case: 11 छात्राओं की शिकायतों के बाद बर्खास्त कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को हाईकोर्ट से राहत मिली। आज दिल्ली की अदालत ने 5 नवंबर तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया। जानिए आरोप और अदालतों के फैसले।
11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप, कांग्रेस सांसद को दो अदालतों से राहत! JNU से बर्खास्तगी पर रोक, अब गिरफ्तारी से भी संरक्षण
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 3 नवंबर 2026
खबर में खास
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JNU की कम से कम 11 छात्राओं ने कांग्रेस सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए।
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विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच के बाद 9 अक्टूबर को उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया था।
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2 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई।
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3 नवंबर को विशेष अदालत ने 5 नवंबर तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोक दी।
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सांसद ने आरोपों से इनकार किया है; आपराधिक मामले की जांच जारी है।
