अभिजीत दिपके को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत; बॉन्ड भरने का आदेश
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली की SEM कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था और बाद में कोर्ट के सामने पेश किया गया।
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दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिए गए CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने रिहाई के लिए संबंधित बॉन्ड भरने का निर्देश दिया।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 17 अक्टूबर 2026
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली की एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शनिवार को उन्हें जमानत दे दी और रिहाई के लिए संबंधित बॉन्ड भरने का निर्देश दिया।
दिपके को एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया था, जब वे कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। इसके बाद उन्हें शनिवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
खबर में खास
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अभिजीत दिपके को दिल्ली की SEM कोर्ट से जमानत
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रिहाई के लिए बॉन्ड भरने का निर्देश
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‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हुई थी हिरासत
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दिल्ली पुलिस ने BNSS की preventive धाराओं में कार्रवाई की थी
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कनॉट प्लेस में निषेधाज्ञा लागू होने का पुलिस ने दिया था हवाला
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यह एक सप्ताह में दिपके के खिलाफ दूसरी preventive action थी
