1 नवंबर से GST में 3 बड़े बदलाव! दुकानदारों को डिस्काउंट पर राहत, 90% रिफंड का नया प्रावधान; जानिए किसे मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने Finance Act 2026 के तीन प्रावधान लागू करने की तारीख तय की। बिक्री के बाद छूट, GST क्रेडिट नोट और कारोबारियों के रिफंड की व्यवस्था में बदलाव; आम ग्राहकों के लिए सीधे GST दर घटाने का फैसला नहीं।
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GST New Rules November 2026: केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से GST के तीन महत्वपूर्ण प्रावधान प्रभावी किए हैं। अब बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट पर क्रेडिट नोट के नियम सरल होंगे, पात्र कारोबारियों को 90% प्रोविजनल रिफंड की सुविधा मिलेगी और कुछ छोटे एक्सपोर्ट रिफंड पर ₹1,000 की न्यूनतम सीमा हटेगी।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 1 नवंबर 2026
खबर में खास
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1 नवंबर से GST के तीन कानूनी संशोधन प्रभावी।
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बिक्री के बाद दिए गए डिस्काउंट के लिए पुरानी कुछ शर्तें हटेंगी।
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पात्र कारोबारियों को 90% तक प्रोविजनल GST रिफंड का प्रावधान।
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टैक्स चुकाकर सामान निर्यात करने के कुछ छोटे रिफंड दावों पर ₹1,000 की सीमा हटेगी।
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नए बदलाव से हर सामान की GST दर अपने आप नहीं घटेगी।
