Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से राहत, अमित शाह पर टिप्पणी वाला 8 साल पुराना मानहानि केस खारिज
उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर MP-MLA अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामला खारिज किया। स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अमित शाह पर कथित टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी।
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Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 2018 का मानहानि केस खारिज होने की खबर। जानिए शिकायत किसने की थी, मामला क्या था और अदालत तक कैसे पहुंचा।
राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से राहत, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा 2018 का मानहानि मामला खारिज
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | सुल्तानपुर/लखनऊ | 26 अक्टूबर 2026
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर अदालत से राहत मिलने की खबर सामने आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की सोमवार सुबह 11:37 बजे प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष MP-MLA अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2018 में दर्ज आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया है।
यह मुकदमा केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बारे में राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित था। अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर को मामले में फैसले के लिए तारीख निर्धारित की थी।
खबर में खास
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सुल्तानपुर MP-MLA अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलने की रिपोर्ट।
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वर्ष 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दाखिल की थी।
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विवाद अमित शाह पर कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा था।
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राहुल गांधी सोमवार सुबह लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे।
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फैसले के विस्तृत लिखित कारण अभी उपलब्ध रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हैं।
आखिर क्या था आठ साल पुराना मामला?
विवाद मई 2018 का है। उस समय कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में टिप्पणी की थी।
शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि कांग्रेस नेता के बयान से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
इसी आधार पर सुल्तानपुर के स्थानीय भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की थी।
राहुल गांधी की ओर से आरोपों का विरोध किया गया था। उनके बचाव पक्ष का कहना था कि बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया और शिकायत के पीछे राजनीतिक दुर्भावना थी।
सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?
इस मामले में राहुल गांधी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। वह फरवरी 2024 में पेश होकर जमानत प्राप्त कर चुके थे।
इसके बाद गवाहों के बयान और दूसरे कानूनी चरण पूरे हुए। 20 फरवरी 2026 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान भी दर्ज कराया।
शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना मिलाने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने उस आवेदन को खारिज किया और बाद में उच्च अदालतों से भी शिकायतकर्ता को राहत नहीं मिली।
अक्टूबर 2026 में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय के लिए 26 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की।
आज सुबह लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी
राहुल गांधी सोमवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि पार्टी को न्यायपालिका पर भरोसा है।
राहुल गांधी इसके बाद सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। अदालती कार्यवाही को देखते हुए परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी
अदालत के फैसले से क्या स्पष्ट हुआ?
