राम मंदिर के चढ़ावे में 105 संदिग्ध घटनाएं! 8 आरोपियों पर चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिकाएं निपटाईं

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। SIT जांच में ₹79.85 लाख बरामद होने की रिपोर्ट, अब निचली अदालत में चलेगी कानूनी कार्यवाही।

Ram Mandir Donation Case: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी पर CBI जांच की मांग वाली याचिकाएं निपटाईं। SIT ने नकदी हटाने या छिपाने की 105 संदिग्ध घटनाएं दर्ज की थीं और आठ आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की है।

राम मंदिर के चढ़ावे में 105 संदिग्ध घटनाएं! 8 आरोपियों पर चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की याचिकाएं निपटाईं

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अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी से संबंधित याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2026 को निपटारा किया।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/अयोध्या | 2 नवंबर 2026

खबर में खास

  • सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावे की कथित चोरी की CBI जांच मांगने वाली याचिकाओं का निपटारा किया।
  • SIT ने CCTV जांच में नकदी हटाने या छिपाने की 105 संदिग्ध घटनाएं दर्ज की थीं।

  • आठ आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल, ₹79.85 लाख की बरामदगी की रिपोर्ट।

  • याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में कार्यवाही के दौरान सहायता करने की अनुमति।

  • सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के दोषी होने या न होने पर कोई निर्णय नहीं दिया।
अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई रकम की कथित चोरी का मामला सोमवार, 2 नवंबर को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में स्वतंत्र अथवा CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
अदालत को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि विशेष जांच दल (SIT) आठ आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निचली अदालत को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही करने को कहा।

CCTV जांच में 105 संदिग्ध घटनाएं कैसे मिलीं?

SIT ने मंदिर परिसर में चढ़ावे की नकदी गिनने वाले स्थान के CCTV फुटेज, बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की जांच की थी।
सितंबर में पेश जांच रिपोर्ट के अनुसार, नकदी को बिना अनुमति हटाने या छिपाने की 105 संदिग्ध घटनाएं मिली थीं। जांच एजेंसी का आरोप है कि कुछ लोगों ने रकम को अपने कब्जे में लेकर बैंक खातों और संपत्तियों में लगाया।
ये SIT के जांच निष्कर्ष और आरोप हैं। इन पर अदालत में साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

आठ आरोपियों से ₹79.85 लाख की बरामदगी

23 सितंबर को SIT ने आठ आरोपियों के खिलाफ अयोध्या की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
जांच के दौरान आठ में से सात गिरफ्तार आरोपियों से कुल लगभग ₹79.85 लाख बरामद किए गए।
जांच में नकदी की गिनती, रकम बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया और अन्य कीमती भेंटों के रिकॉर्ड की अलग-अलग पड़ताल की गई। नकदी के बैंक तक पहुंचाने के चरण में चोरी का प्रमाण नहीं मिला। दर्ज की गईं 803 कीमती वस्तुओं की जांच में भी विसंगति सामने नहीं आई।

सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने क्या बताया?

सोमवार की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई।
उन्होंने एक संपत्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि उसकी रजिस्ट्री में कीमत ₹15 लाख थी, जबकि अनुमानित मूल्य लगभग ₹50 लाख बताया गया। जांच एजेंसी को संदेह है कि शेष रकम का संबंध कथित रूप से चुराए गए धन से हो सकता है।
हालांकि, यह जांच पक्ष की दलील है, न्यायालय द्वारा स्थापित आपराधिक दोष नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर क्या फैसला दिया?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने चार्जशीट दाखिल होने की स्थिति को देखते हुए संबंधित याचिकाओं का निपटारा किया।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में कार्यवाही के दौरान सहायता करने की अनुमति भी दी। पीठ ने माना कि मामला व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़ा है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला संबंधित स्थानीय अदालत में आगे बढ़ेगा। वहां आरोपपत्र, गवाहों और अन्य साक्ष्यों का कानूनी परीक्षण होगा।
इस प्रकरण में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी स्वतंत्र जांच और वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित मांगें उठाई थीं।
अब मुख्य सवाल है कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य किन आरोपों को साबित करते हैं और चढ़ावे के प्रबंधन में सामने आई कथित कमियों पर आगे क्या कार्रवाई होती है।

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