Form-6 पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: नए मतदाताओं को राहत, अब नहीं देना होगा अतिरिक्त SIR घोषणापत्र

SIR पूरी हो चुके राज्यों में ECINET पोर्टल से अतिरिक्त घोषणा हटाई गई, अब सामान्य Form-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकेगा।

चुनाव आयोग ने SIR पूरी हो चुके राज्यों में ऑनलाइन Form-6 के साथ जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणापत्र हटा दिया है। नए मतदाताओं को अब निर्धारित दस्तावेजों के साथ सामान्य Form-6 ही भरना होगा।

नए मतदाताओं को मिली बड़ी राहत, Form-6 से हटाई गई अतिरिक्त घोषणा

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Form-6 पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, नए मतदाताओं को अतिरिक्त SIR घोषणा से मिली राहत

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | राष्ट्रीय डेस्क | 30 सितंबर 2026

खबर में खास

  • SIR पूरी हो चुके राज्यों में बदला Form-6
  • ECINET पोर्टल से अतिरिक्त घोषणा हटाई गई
  • नए मतदाताओं को सामान्य Form-6 भरना होगा
  • जरूरी पहचान, आयु और निवास प्रमाण पहले की तरह देने होंगे
  • चुनाव आयोग की बैठक के बाद लागू हुआ फैसला
चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े Form-6 पर बड़ा फैसला लिया है। जिन राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पूरा हो चुका है, वहां ऑनलाइन Form-6 के साथ जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणापत्र हटा दिया गया है। इस फैसले से पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

ECINET पोर्टल पर लागू हुआ बदलाव

अतिरिक्त SIR घोषणापत्र को चुनाव आयोग के ECINET ऐप और पोर्टल के साथ संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी हटा दिया गया है। अब आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य Form-6 भर सकेंगे।

क्यों हुआ था Form-6 पर विवाद?

ऑनलाइन Form-6 के साथ SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। रिपोर्टों के अनुसार, इस व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग के अंदर भी सवाल उठाए गए थे। आलोचकों का कहना था कि सामान्य समय में नए मतदाताओं से वैधानिक Form-6 के अलावा अतिरिक्त जानकारी मांगने से पंजीकरण की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है।

किन राज्यों में मिलेगी राहत?

यह बदलाव फिलहाल उन राज्यों में लागू होगा, जहां SIR की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जिन राज्यों में SIR जारी है, वहां पुनरीक्षण से संबंधित नियम और दस्तावेज लागू रह सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले मतदाताओं को चुनाव आयोग या अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए निर्देश जरूर जांचने चाहिए।

Form-6 का इस्तेमाल कौन करता है?

Form-6 का उपयोग मुख्य रूप से मतदाता सूची में पहली बार नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। आवेदन के साथ आयु, पहचान और निवास से जुड़े निर्धारित दस्तावेज देने होते हैं। आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाता है।

नए मतदाताओं के लिए क्या बदलेगा?

SIR पूरी हो चुके राज्यों में आवेदन करने वाले लोगों को अब Form-6 के साथ अलग से SIR घोषणापत्र नहीं देना होगा। इससे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आसान होगी और अतिरिक्त जानकारी जुटाने की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि सामान्य Form-6 में मांगे गए जरूरी दस्तावेज आवेदकों को पहले की तरह जमा करने होंगे।

Form-6 से अतिरिक्त SIR घोषणा हटाने का चुनाव आयोग का फैसला नए मतदाताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया आसान होगी और अनावश्यक दस्तावेजी परेशानी कम होने की उम्मीद है। हालांकि यह राहत फिलहाल उन्हीं राज्यों में मिलेगी, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

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