UP में अग्निवीरों को बिना परीक्षा सरकारी नौकरी? योगी का 20% आरक्षण वाला बड़ा ऐलान, जानिए किन विभागों में नियम मंजूर

गोंडा में सीएम योगी ने चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वालों को सीधी भर्ती देने की बात कही; पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग के लिए पहले ही मिल चुकी है कैबिनेट की मंजूरी

UP Agniveer Jobs 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण और बिना परीक्षा नियुक्ति देने की बात कही है। जानिए किन विभागों के भर्ती नियम पहले ही मंजूर हो चुके हैं और नौकरी पाने के लिए क्या शर्तें होंगी।

UP में अग्निवीरों को बिना परीक्षा सरकारी नौकरी? योगी का 20% आरक्षण वाला बड़ा ऐलान, जानिए किन विभागों में नियम मंजूर

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गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने की बात कही।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/गोंडा | 3 नवंबर 2026

खबर में खास

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की बात दोहराई।
  • चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वालों को बिना भर्ती परीक्षा नियुक्ति देने का ऐलान।
  • पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में भर्ती नियमों को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
  • सरकार ने युवाओं के लिए नई भर्तियों और नियुक्ति पत्रों का भी दावा किया।
  • घोषणा और वास्तविक नौकरी मिलने के बीच की जरूरी शर्तें समझना महत्वपूर्ण।
लखनऊ/गोंडा। उत्तर प्रदेश में चार साल की सैन्य सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी घोषणा सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 2 नवंबर को गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण और बिना भर्ती परीक्षा सीधे नियुक्ति देने की व्यवस्था की जाएगी।
इस घोषणा की चर्चा मंगलवार, 3 नवंबर को भी जारी है। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार अक्टूबर में ही कुछ विभागों की भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में युवाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि किन पदों पर नियम मंजूर हैं और किनके लिए आगे सरकारी आदेश आने आवश्यक हैं।

योगी ने गोंडा में क्या घोषणा की?

गोंडा जिले के छपिया क्षेत्र के तेजपुर गांव में मुख्यमंत्री ने कहा कि चार वर्षों की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों का अनुभव राज्य सरकार के काम आएगा।
उन्होंने पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, वन और कारागार जैसे विभागों का उल्लेख करते हुए 20 प्रतिशत आरक्षण तथा सीधी नियुक्ति की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार नियुक्तियां कर रही है। उन्होंने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य भी बताया।

क्या सभी विभागों में 20% आरक्षण लागू हो गया?

यहां मुख्यमंत्री की नई घोषणा और पहले से मंजूर नियमों के बीच अंतर समझना जरूरी है।
9 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी थी।
इन भर्तियों में उम्र सीमा में तीन वर्ष की छूट और लिखित तथा शारीरिक परीक्षा से छूट की व्यवस्था भी बताई गई थी। हालांकि मेडिकल परीक्षण आवश्यक रहेगा।
मुख्यमंत्री ने अब विभिन्न अन्य विभागों का भी उल्लेख किया है, लेकिन प्रत्येक विभाग और पद पर नियम लागू होने की पुष्टि संबंधित अधिसूचना से ही होगी।

बिना परीक्षा नौकरी का मतलब क्या है?

बिना परीक्षा नियुक्ति की घोषणा का अर्थ यह नहीं कि हर पूर्व अग्निवीर को स्वचालित रूप से सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
उम्मीदवार को निर्धारित पात्रता, उपलब्ध रिक्तियों, दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित विभाग की भर्ती शर्तों को पूरा करना होगा।
20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का अर्थ भी यह नहीं है कि राज्य सरकार की कुल सरकारी नौकरियों में अलग से 20 प्रतिशत पद स्वतः सुरक्षित हो गए हैं। इसका उपयोग उन विशेष भर्तियों में होगा जिनकी नियमावली में यह व्यवस्था लागू की गई है।

पुलिस और होमगार्ड भर्ती पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री ने गोंडा के कार्यक्रम में आगामी सरकारी नियुक्तियों की भी जानकारी दी।
उन्होंने उपनिरीक्षकों, पुलिस कांस्टेबलों और होमगार्ड से संबंधित नियुक्ति पत्र वितरण की योजनाओं का उल्लेख किया। हालांकि अलग-अलग भर्तियों की वास्तविक संख्या और नियुक्ति की तारीख संबंधित विभागों की आधिकारिक सूचना से ही निश्चित मानी जाएगी।
युवाओं के लिए आगे क्या महत्वपूर्ण होगा?
इस घोषणा से चार साल की सैन्य सेवा के बाद करियर की चिंता कर रहे युवाओं को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
लेकिन असली तस्वीर तब स्पष्ट होगी, जब विभागवार रिक्तियां, भर्ती प्रक्रिया, पात्रता और चयन की समय-सारणी सार्वजनिक होगी।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी सरकार की 20 प्रतिशत आरक्षण और बिना परीक्षा नियुक्ति की घोषणा का लाभ कितने पूर्व अग्निवीरों को और कब मिल पाएगा?

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