Eid-Ul-Adha पर क्या है सरकार की एडवाइजरी, पालन न करने पर होगा एक्शन!
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 'बकरा-ईद' के मौके पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं! बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी और उससे पहले सरकार ने लोगों से कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है! ऐसे में यदि कोई इन चीजों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी की सभी रस्में केवल आधिकारिक और निर्धारित जगहों पर ही की जाएं! किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे- सड़क, गली या पार्क में जानवरों की कु्र्बानी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है! इसके साथ ही कु्र्बानी की तस्वीरें या वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी रोक लगाई गई है!
जिससे सांप्रदायिक तनाव या असंवेदनशीलता से बचा जा सके! दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है! ऐसे में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ईद-उल-अज़हा के दौरान कोई अवैध बलि या क्रूरता न हो! एडवाइजरी का पालन करना जरूरी है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी!
वहीं सरकार ने साफ किया है कि गर्भवती जानवरों, तीन महीने से छोटे बच्चे वाले जानवरों या बिना वेटेनरी के सर्टिफाइड जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है! वहीं, ऊंट को खाद्य जानवर नहीं माना गया है, इसलिए उसकी कु्र्बानी को गैरकानूनी ठहराया गया है! दिल्ली में गायों की हत्या पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है! यह एडवाइजरी सचिव-सह-आयुक्त 'विकास', सभी जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों 'DCP', एमसीडी आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है! सभी अधिकारियों से कानूनों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है!
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