UPI पर 0.4% चार्ज लगाने का फैसला टला, अब दिवाली के बाद लागू होगा नियम; जानें किसे देना होगा पैसा
15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा कारोबारी UPI भुगतान पर 0.4% MDR लगना था। NPCI ने इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया है। आम ग्राहकों के लिए UPI भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेगा।
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UPI MDR News: ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा व्यापारी भुगतान पर लगने वाला 0.4% शुल्क टला। जानिए नया नियम, व्यापारियों की छूट और ग्राहकों पर असर।
UPI पेमेंट पर बड़ी खबर: 15 अक्टूबर से नहीं लगेगा नया MDR चार्ज, दिवाली के बाद लागू होगा नियम
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 13 अक्टूबर 2026
देश में करोड़ों लोग रोजाना UPI से भुगतान करते हैं। ऐसे में डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाने के नए नियम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा कारोबारी UPI लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है।
पहले यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसे दिवाली के बाद लागू किया जाएगा। इस फैसले से त्योहारों के दौरान कारोबारियों को फिलहाल अतिरिक्त भुगतान शुल्क से राहत मिलेगी। आम ग्राहकों के लिए UPI पहले की तरह मुफ्त रहेगा।
खबर में खास
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₹2,000 से अधिक के चुनिंदा कारोबारी UPI भुगतान पर 0.4% MDR फिलहाल टला।
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15 अक्टूबर की जगह दिवाली के बाद लागू होगी नई व्यवस्था।
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आम ग्राहकों से UPI भुगतान पर कोई अलग MDR नहीं लिया जाएगा।
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छोटे व्यापारियों को छूट, नई लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं।
