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                <title>Special Intensive Revision - Pratyakshdarshi Samachar</title>
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                            <item>
                <title>चुनाव आयोग में 14 आपत्तियों का दावा; राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले- वोट चोरी राजद्रोह है</title>
                                    <description><![CDATA[चुनाव आयोग के भीतर SIR से जुड़े फैसलों पर मतभेद की रिपोर्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के साथ राजद्रोह है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/national/rahul-gandhi-election-commission-sir-14-objections/article-2161"><img src="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/media/400/2026-09/rahul-gandhi-sir-election-commission-14-objections.webp2.jpg" alt=""></a><br /><h1 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer"><strong>हमला, बोले- वोट चोरी राजद्रोह है</strong></h1>
<h5><strong>चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर मतभेद होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी ने आयोग पर हमला बोला है।</strong></h5>
<img src="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/media/2026-09/rahul-gandhi-sir-election-commission-14-objections.webp2.jpg" alt="rahul-gandhi-sir-election-commission-14-objections.webp2" width="1366" height="768"></img>
SIR पर चुनाव आयोग में मतभेद की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने आयोग पर निशाना साधा।

<p><strong>प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 23 सितंबर 2026</strong></p>
<h1><strong>खबर में खास</strong></h1>
<ul>
<li><strong>दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई: रिपोर्ट</strong></li>
<li><strong>फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची पर उठाए गए सवाल</strong></li>
<li><strong>राहुल गांधी बोले- वोट चोरी राजद्रोह है</strong></li>
<li><strong>विपक्ष ने कथित आपत्तियां सार्वजनिक करने की मांग उठाई</strong></li>
<li><strong>चुनाव आयोग ने कहा- सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए</strong></li>
</ul>
<h6>चुनाव आयोग के भीतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर मतभेद होने की रिपोर्ट ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के अलग-अलग फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की।</h6>
<h6>ये कथित आपत्तियां मतदाता सूची से नाम हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनावी डाटाबेस के संचालन जैसे महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी बताई गई हैं।</h6>
<h6>रिपोर्ट सामने आने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी केवल चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ राजद्रोह है।</h6>
<h2>राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा</h2>
<h6>राहुल गांधी लंबे समय से मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने अपने पुराने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि देश के नागरिकों का मतदान अधिकार प्रभावित करना बेहद गंभीर मामला है।</h6>
<h6>राहुल गांधी का आरोप है कि SIR के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग उनके वोट चोरी के आरोपों को पहले भी खारिज कर चुका है और प्रमाणित सबूत पेश करने की मांग करता रहा है।</h6>
<h6>इसलिए राहुल गांधी का बयान एक राजनीतिक आरोप है। चुनाव आयोग ने वोट चोरी या किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के आरोप को स्वीकार नहीं किया है।</h6>
<h2>आखिर क्या है 14 आपत्तियों का मामला?</h2>
<h6>इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के फैसलों पर 10 महीने में कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की।</h6>
<h6>रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कथित तौर पर सवाल उठाया कि आयोग के नाम से कुछ निर्देश उनकी जानकारी और मंजूरी के बिना कैसे जारी हुए।</h6>
<h6>आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और शामिल करने की प्रक्रिया तथा चुनावी डाटाबेस तक अधिकारियों की पहुंच जैसे मामले शामिल बताए गए हैं।</h6>
<h2>फॉर्म-6 में बदलाव पर क्यों उठे सवाल?</h2>
<h6>फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस फॉर्म में SIR से जुड़ा एक नया सवाल शामिल कर दिया गया था।</h6>
<h6>आवेदकों से पूछा गया कि उनका या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं।</h6>
<h6>दावा है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस बदलाव पर पहले ही सवाल उठाए थे। बाद में सुखबीर सिंह संधू ने भी कथित तौर पर इसे अनधिकृत और गैरकानूनी बताते हुए हटाने की मांग की।</h6>
<h2>मतदाता डाटाबेस के नियंत्रण पर भी आपत्ति</h2>
<h6>रिपोर्ट में मतदाता सूची के डिजिटल डाटाबेस के कथित केंद्रीकरण पर भी चिंता जताने का दावा किया गया है।</h6>
<h6>सामान्य रूप से विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की निगरानी में तैयार और अपडेट की जाती है। कथित आपत्ति में कहा गया कि स्थानीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों को डाटाबेस तक पूरी पहुंच मिलनी चाहिए।</h6>
<h6>सवाल यह उठाया गया कि यदि डाटाबेस का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर सीमित हो जाएगा, तो स्थानीय अधिकारियों की कानूनी भूमिका और जवाबदेही कैसे बनी रहेगी।</h6>
<h2>चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी?</h2>
<h6>चुनाव आयोग के सूत्रों ने औपचारिक मतभेद के दावे से इनकार किया है। सूत्रों का कहना है कि SIR समेत आयोग के सभी महत्वपूर्ण फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए।</h6>
<h6>आयोग के मुताबिक, बैठक के दौरान सवाल पूछना, टिप्पणी करना या सुझाव देना सामान्य प्रक्रिया है। इसे अंतिम फैसले के खिलाफ औपचारिक असहमति नहीं माना जा सकता।</h6>
<h6>सूत्रों ने दावा किया कि चर्चा के बाद आयोग के सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और उन पर तीनों सदस्यों की मंजूरी थी।</h6>
<h2>विपक्ष ने उठाई दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग</h2>
<h6>कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की सफाई के बाद कथित लिखित आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है।</h6>
<h6>विपक्ष का कहना है कि यदि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, तो आयोग को इससे जुड़े दस्तावेज और बैठकों का आधिकारिक रिकॉर्ड सामने रखना चाहिए।</h6>
<h6>वहीं, आयोग का पक्ष है कि आंतरिक चर्चा में अलग-अलग सुझाव आना सामान्य बात है और इससे यह साबित नहीं होता कि अंतिम फैसलों पर सदस्यों के बीच मतभेद था।</h6>
<h2>अब सबसे बड़ा सवाल- आपत्ति या सामान्य सुझाव?</h2>
<h6>फिलहाल इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई बातें औपचारिक आपत्तियां थीं या फैसला लेने से पहले दिए गए सामान्य सुझाव।</h6>
<h6>एक तरफ रिपोर्ट में 14 लिखित आपत्तियों और कुछ फैसलों को अनधिकृत बताए जाने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ आयोग के सूत्र सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कह रहे हैं।</h6>
<h6>अब स्थिति तभी पूरी तरह साफ हो सकेगी, जब चुनाव आयोग कथित आपत्तियों और उनसे जुड़े फैसलों का आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करेगा।</h6>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राष्ट्रीय</category>
                                    

                <link>https://www.pratyakshdarshisamachar.com/national/rahul-gandhi-election-commission-sir-14-objections/article-2161</link>
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                <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:18:06 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>SIR पर चुनाव आयोग में मतभेद? 14 आपत्तियों की रिपोर्ट पर EC ने कहा- कोई औपचारिक असहमति नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों पर सफाई सामने आई है। सूत्रों ने कहा कि चर्चा के दौरान टिप्पणियां और सुझाव दिए गए, लेकिन सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/national/sir-election-commission-no-formal-dissent-clarification-in-election-commission-on-sir-on-report-of-14/article-2160"><img src="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/media/400/2026-09/election-commission-sir-dispute-clarification-2026.webp2.jpg" alt=""></a><br /><h1 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer"><strong>पूरी खबर SIR पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग की सफाई ने विवाद को दिया नया मोड़, अब पारदर्शिता और कथित लिखित आपत्तियों की सच्चाई पर टिकी देशभर की निगाहें</strong></h1>
<img src="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/media/2026-09/election-commission-sir-dispute-clarification-2026.webp2.jpg" alt="election-commission-sir-dispute-clarification-2026.webp2" width="1366" height="768"></img>
SIR के फैसलों पर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच सामने आई सफाई

<p><strong>प्रत्यक्षदर्शी समाचार | बिजनेस डेस्क | 23 सितंबर 2026</strong></p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer"><strong>खबर में खास</strong></h2>
<ul>
<li><strong>SIR के फैसलों पर मतभेद की रिपोर्ट के बाद आयोग की सफाई</strong></li>
<li><strong>दो चुनाव आयुक्तों द्वारा 14 आपत्तियां दर्ज कराने का दावा</strong></li>
<li><strong>आयोग के सूत्रों ने औपचारिक असहमति से किया इनकार</strong></li>
<li><strong>अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही</strong></li>
<li><strong>विपक्ष ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर उठाए सवाल</strong></li>
</ul>
<h2>चर्चा हुई, लेकिन फैसला सर्वसम्मति से लिया गया</h2>
<h6>चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान आयोग के सदस्यों का सवाल पूछना या सुझाव देना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। SIR से जुड़े मामलों पर भी चुनाव आयुक्तों ने अपनी टिप्पणियां रखीं और कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा।</h6>
<h6>सूत्रों का कहना है कि चर्चा पूरी होने के बाद आयोग द्वारा लिए गए अंतिम फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी। इसलिए बैठकों में उठाए गए सवालों और सुझावों को औपचारिक असहमति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।</h6>
<h2>रिपोर्ट में 14 आपत्तियों का किया गया दावा</h2>
<h6>मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते 10 महीनों में आयोग के कई कदमों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनमें मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची से नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा चुनावी डाटाबेस के कथित केंद्रीकरण से जुड़े विषय शामिल थे।</h6>
<h6>रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुछ निर्देश चुनाव आयुक्तों की जानकारी या मंजूरी के बिना जारी किए गए थे। हालांकि आयोग से जुड़े सूत्रों ने इन दावों को औपचारिक मतभेद मानने से इनकार किया है।</h6>
<h2>फॉर्म-6 और मतदाता डाटाबेस पर उठे सवाल</h2>
<h6>रिपोर्ट के अनुसार, नए मतदाताओं के पंजीकरण वाले फॉर्म-6 में SIR से जुड़ा एक नया प्रश्न शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। कथित तौर पर यह सवाल किया गया था कि नियमों में औपचारिक बदलाव किए बिना आवेदन पत्र में नया प्रावधान कैसे जोड़ा गया।</h6>
<h6>इसके अलावा मतदाता सूची के डिजिटल डाटाबेस तक राज्य और स्थानीय स्तर के निर्वाचन अधिकारियों की पहुंच को लेकर भी चिंता जताए जाने का दावा किया गया। आपत्ति में कथित तौर पर कहा गया कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने का अधिकार संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास रहना चाहिए।</h6>
<h2>विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरा</h2>
<h6>मामला सामने आने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि यदि आयोग के सदस्यों ने वास्तव में लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं, तो उनकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।</h6>
<h6>विपक्षी नेताओं ने SIR के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने का मुद्दा भी उठाया और आयोग से पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरतने की मांग की।</h6>
<h2>क्या कहता है चुनाव आयोग से जुड़ा कानून?</h2>
<h6>चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तीनों सदस्यों का दर्जा समान माना जाता है और आयोग के कामकाज से जुड़े फैसले यथासंभव सर्वसम्मति से लिए जाने का प्रावधान है।</h6>
<h6>यदि किसी मामले पर सदस्यों के बीच अलग-अलग राय होती है, तो फैसला बहुमत के आधार पर लिया जा सकता है। मौजूदा विवाद में आयोग से जुड़े सूत्रों का दावा है कि अंतिम निर्णयों के खिलाफ किसी सदस्य ने औपचारिक असहमति दर्ज नहीं की और फैसले सर्वसम्मति से हुए।</h6>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राष्ट्रीय</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:59:39 +0530</pubDate>
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