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                <title>NEET UG - Pratyakshdarshi Samachar</title>
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                <title>UP के 4 मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त SC आरक्षण पर रोक, मायावती बोलीं- सुप्रीम कोर्ट जाए योगी सरकार</title>
                                    <description><![CDATA[उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद BSP प्रमुख मायावती ने योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है। मायावती का तर्क है कि सहारनपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज और जालौन के ये मेडिकल कॉलेज SC समाज के कल्याण के लिए Special Component Plan के धन से बनाए गए थे। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इस आधार पर अदालत में मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था। फिलहाल हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों में SC 21%, ST 2% और OBC 27% के अनुसार counselling जारी रखने की अनुमति दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/state/uttar-pradesh/mayawati-sc-reservation-up-medical-colleges-high-court-supreme-court-2026/article-2083"><img src="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/media/400/2026-09/mayawati-up-medical-college-sc-reservation-high-court-2026.jpg.jpg" alt=""></a><br /><p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer"><strong>प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 18 सितंबर 2026</strong></p>
<img src="https://www.pratyakshdarshisamachar.com/media/2026-09/mayawati-up-medical-college-sc-reservation-high-court-2026.jpg.jpg" alt="mayawati-up-medical-college-sc-reservation-high-court-2026.jpg" width="1366" height="768"></img>
मायावती ने चार मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की।

<h1><strong>खबर में खास</strong></h1>
<ul>
<li><strong>यूपी के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा मामला</strong></li>
<li><strong>अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक</strong></li>
<li><strong>मायावती ने यूपी सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल</strong></li>
<li><strong>सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग</strong></li>
</ul>
<h6>उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS दाखिले की आरक्षण व्यवस्था को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।</h6>
<h6>इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद BSP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री <strong>मायावती</strong> ने यूपी सरकार की पैरवी पर सवाल उठाए हैं।</h6>
<h6>उन्होंने सरकार से इस मामले में <strong>सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग</strong> की है।</h6>
<h2>किन 4 मेडिकल कॉलेजों का है मामला?</h2>
<h6>यह मामला उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है:</h6>
<ul>
<li>
<h6>सहारनपुर</h6>
</li>
<li>
<h6>अंबेडकरनगर</h6>
</li>
<li>
<h6>कन्नौज</h6>
</li>
<li>
<h6>जालौन</h6>
</li>
</ul>
<h6>मायावती का कहना है कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण <strong>Special Component Plan (SCP)</strong> के बजट से SC समाज के हित और कल्याण के उद्देश्य से कराया गया था।</h6>
<h6>इसी आधार पर उनका तर्क है कि इन संस्थानों में SC वर्ग के लिए की गई अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था को सामान्य 50% आरक्षण सीमा से अलग संदर्भ में देखा जाना चाहिए।</h6>
<h6>यह <strong>मायावती का कानूनी-राजनीतिक तर्क</strong> है; हाईकोर्ट ने फिलहाल इस दलील को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया है।</h6>
<h2>हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?</h2>
<h6>इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन चार कॉलेजों में बढ़े हुए आरक्षण के आधार पर counselling पर अंतरिम रोक लगाई है।</h6>
<h6>कोर्ट ने counselling पूरी तरह बंद नहीं की।</h6>
<h6>अदालत ने फिलहाल सामान्य व्यवस्था के तहत:</h6>
<h6><strong>SC – 21%<br />ST – 2%<br />OBC – 27%</strong></h6>
<h6>आरक्षण के आधार पर counselling आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। दाखिले अदालत के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे।</h6>
<h2>मायावती ने योगी सरकार पर क्या सवाल उठाया?</h2>
<h6>मायावती का कहना है कि यूपी सरकार को हाईकोर्ट के सामने यह बात मजबूती से रखनी चाहिए थी कि चारों मेडिकल कॉलेज <strong>Special Component Plan के पैसे से SC समाज के कल्याण के लिए बनाए गए थे।</strong></h6>
<h6>उनका तर्क है कि यदि सरकार इस आधार की पुरजोर पैरवी करती तो अदालत इस पर अलग तरीके से विचार कर सकती थी।</h6>
<h6>इसलिए मायावती ने अब सरकार से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने को कहा है।</h6>
<h2>‘तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार’</h2>
<h6>मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद मेडिकल admission प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार को SC छात्रों के हित में राहत के लिए <strong>तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए।</strong></h6>
<h6>फिलहाल यह मायावती की मांग है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं, इसकी अलग आधिकारिक घोषणा सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।</h6>
<h2>कोर्ट ने अधिकारी को भी जारी किया नोटिस</h2>
<h6>मामला केवल आरक्षण प्रतिशत तक सीमित नहीं है।</h6>
<h6>हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को <strong>कारण बताओ नोटिस</strong> जारी किया है।</h6>
<h6>रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष राज्य सरकार ने अदालत को अगले शैक्षणिक सत्र से आरक्षण व्यवस्था वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप करने का आश्वासन दिया था। अदालत ने पूछा है कि उस आश्वासन के कथित उल्लंघन पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।</h6>
<h2>क्या चारों कॉलेजों में SC आरक्षण खत्म हो गया?</h2>
<h6><strong>नहीं। यह बात article में बहुत साफ रखें।</strong></h6>
<h6>हाईकोर्ट ने SC reservation पूरी तरह समाप्त नहीं किया है।</h6>
<h6>फिलहाल अदालत ने <strong>अतिरिक्त/बढ़े हुए आरक्षण की व्यवस्था</strong> पर रोक लगाते हुए SC के लिए सामान्य <strong>21% आरक्षण</strong> के आधार पर counselling जारी रखने की अनुमति दी है।</h6>
<h6>इसलिए सोशल मीडिया या headline में <strong>“UP के मेडिकल कॉलेजों में SC आरक्षण खत्म”</strong> लिखना गलत और भ्रामक होगा।</h6>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तरप्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:11:06 +0530</pubDate>
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